जब आप भारत से बाहर रहते हैं—खासकर फ्रांस या यूरोप के किसी अन्य देश में—तो यह समझना कि आप टैक्स रेजिडेंट (करदाता निवासी) कहाँ हैं, थोड़ा उलझा हुआ हो सकता है।
भारत की NRI (गैर-आवासीय भारतीय) की परिभाषा और यूरोप की टैक्स रेजिडेंसी की शर्तें, दोनों अलग-अलग तरीकों से तय होती हैं।
L’Association Frehindi में हम अकसर नए आए भारतीयों और दक्षिण एशियाई प्रवासियों को इस विषय में मार्गदर्शन देते हैं, ताकि वे कानूनी रूप से सही रहें और अनजाने में गलती न करें। इस ब्लॉग में हम आसान भाषा और उदाहरणों के साथ यह समझाते हैं कि कौन कहाँ टैक्स भरता है, और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
भारत में NRI की परिभाषा नागरिकता पर नहीं, बल्कि भारत में बिताए गए दिनों और आय (Income) पर निर्भर करती है।
आयकर अधिनियम 1961 (Section 6) के अनुसार, आप तभी Resident Indian माने जाते हैं अगर:
आपने उस वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में भारत में 182 दिन या उससे अधिक समय बिताया हो, या
आपने उस वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक और पिछले 4 वर्षों में कुल 365 दिन या उससे अधिक भारत में बिताए हों।
अगर आप इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करते हैं, तो आप NRI हैं।
अगर आपकी भारत से होने वाली आय ₹15 लाख से अधिक है और आपने 120 दिन से ज्यादा भारत में बिताए हैं, तो आप Resident Indian माने जा सकते हैं—बशर्ते आप किसी और देश में टैक्स नहीं दे रहे हों।
प्रियंका, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो लियोन (फ्रांस) में काम करती हैं। वे हर साल भारत 5 महीने के लिए आती हैं और भारत में प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड से ₹18 लाख कमाती हैं।
अब क्योंकि उन्होंने 120 दिन से ज्यादा भारत में बिताए हैं और उनकी आय ₹15 लाख से ज्यादा है, तो उन्हें Resident Indian माना जा सकता है—जब तक वे यह साबित न कर दें कि वे फ्रांस की टैक्स रेजिडेंट हैं।
फ्रांस और अधिकतर यूरोपीय देशों में, टैक्स रेजिडेंसी इस बात पर निर्भर करती है:
आपका मुख्य निवास स्थान (foyer fiscal) कहाँ है
आप कहाँ काम कर रहे हैं
आपकी मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ (income, insurance, investments) कहाँ हैं
अमित, जो दिल्ली से मार्सेई (Marseille) आए हैं और फ्रांस में नौकरी कर रहे हैं, भले ही वे भारत से पेंशन पा रहे हों, फ्रांस उन्हें टैक्स रेजिडेंट मानेगा।
हाँ, लेकिन फिर Indo-French Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) लागू होता है।
DTAA के अनुसार:
अगर आप दोनों देशों में टैक्स रेजिडेंट हैं, तो यह समझा जाता है कि आपका स्थायी घर, सामान्य निवास या नागरिकता कहाँ है।
आपको एक ही आय पर दो बार टैक्स नहीं देना होता।
एक देश में दिए गए टैक्स का क्रेडिट आप दूसरे देश में ले सकते हैं।
आय का प्रकार | भारत में टैक्स योग्य? |
---|---|
फ्रांस में कमाई गई सैलरी | ❌ नहीं |
मुंबई की प्रॉपर्टी का किराया | ✅ हाँ |
भारतीय म्यूचुअल फंड से कमाई | ✅ हाँ |
फ्रांसीसी आय भारत में बैंक में भेजना | ❌ नहीं |
भारतीय कंपनियों से डिविडेंड | ✅ हाँ |
फॉर्म | कब उपयोग करें? |
---|---|
ITR-2 | NRI जिनकी भारतीय संपत्तियों से आय हो |
ITR-3 | NRI जिनकी भारत में बिजनेस या प्रोफेशनल आय हो |
ITR-1 | ❌ NRI के लिए मान्य नहीं |
ऑनलाइन फाइलिंग के लिए जाएँ: incometax.gov.in
ध्यान दें:
Income Tax Act यह तय करता है कि आपकी भारत में टैक्स स्थिति क्या है
FEMA (Foreign Exchange Management Act) यह तय करता है कि आप भारत में कौन से बैंक खाते (NRO/NRE) और निवेश रख सकते हैं
रवि, एक पीएचडी छात्र है जो पेरिस में रहता है। उसे फ्रांस से स्कॉलरशिप मिलती है और वह भारत में एक YouTube चैनल से ₹20 लाख कमा रहा है। वह पिछले साल 4 महीने भारत में रहा।
फ्रांस में वह टैक्स रेजिडेंट है—उसे अपनी ग्लोबल इनकम घोषित करनी है
भारत में, वह ₹15 लाख से ऊपर कमा रहा है और 120 दिन भारत में रहा—उसे भारत में Resident Indian माना जा सकता है, अगर वह फ्रांसीसी टैक्स रेजिडेंसी साबित न कर पाए
➡️ L’Association Frehindi ऐसे युवाओं को सही जानकारी और सहायता देती है ताकि वे दोनों देशों में कानूनी रूप से सही रह सकें।
✅ हर साल भारत में बिताए गए दिनों की गिनती रखें
✅ भारत से मिलने वाली आय ₹15 लाख से ऊपर है या नहीं, यह देखें
✅ फ्रांस में आप टैक्स भरते हैं या नहीं, यह स्पष्ट करें
✅ दोनों देशों में सभी इनकम को सही से घोषित करें
✅ DTAA का उपयोग करके डबल टैक्स से बचें
✅ हर साल भारत में ITR जरूर फाइल करें
आज की ग्लोबल दुनिया में दो देशों के टैक्स और रेजिडेंसी नियमों को समझना जरूरी है।
चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों, या रिटायर व्यक्ति हों—DTAA, FEMA और ITR फाइलिंग केवल फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक सुरक्षा के जरूरी औज़ार हैं।
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सादर,
हर्षु मेहरा
अध्यक्ष, L’Association Frehindi
(फ्रांसीसी क़ानून 1901 के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संस्था)
📧 haru@frehindi.com | 🌐 www.frehindi.org | 📞 +33 6 27 92 43 98
Sous le patronage de l'Ambassade de l'Inde à Paris, notre mission est de favoriser l'intégration des jeunes talents et des familles indiennes dans la société française et d'autres pays francophones (पेरिस में भारतीय दूतावास के संरक्षण में, हमारा मिशन भारतीय युवाओं और परिवारों के कौशल को फ्रांस और अन्य फ्रेंच भाषी देशों की समाज में एकीकरण को बढ़ावा देना है ).
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